हार्दिक पटेल को राहत, कोर्ट ने सरकार को देशद्रोह का केस वापस लेने की इजाजत दी

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हार्दिक पटेल को राहत

हार्दिक पटेल को राहत, कोर्ट ने सरकार को देशद्रोह का केस वापस लेने की इजाजत दी

अहमदाबाद/नायक 1

कभी पाटीदार अनामत आंदोलन के जरिए गुजरात में बीजेपी को हिलाने वाले हार्दिक पटेल को बड़ी राहत मिली है। हाल ही में राज्य सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा वापस लेने की घोषणा की थी। अब अहमदाबाद सेशन कोर्ट ने सरकार को केस वापस लेने की इजाजत दे दी है। इस फैसले से हार्दिक पटेल और उनके सभी साथियों को राहत मिली है।

कोर्ट का फैसला

शनिवार को पारित एक आदेश में, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एम.पी. पुरोहित की अदालत ने हार्दिक पटेल, दिनेश बांभनिया, चिराग पटेल, केतन पटेल और अल्पेश कथीरिया के खिलाफ राजद्रोह के मामले वापस लेने के लिए विशेष लोक अभियोजक सुधीर ब्रह्मभट्ट द्वारा दायर याचिका स्वीकार कर ली। अदालत ने सभी पांच आरोपियों को सीआरपीसी की धारा 321 (ए) के तहत बरी कर दिया, यह देखते हुए कि अभियोजन पक्ष ने उनके खिलाफ सभी आरोप वापस ले लिए हैं।

राजद्रोह के आरोप

गुजरात सरकार ने पिछले महीने 2015 के पाटीदार आरक्षण आंदोलन के संबंध में दायर नौ मामलों को वापस लेने का फैसला किया, जिसमें दो राजद्रोह के मामले भी शामिल थे। हार्दिक पटेल के खिलाफ देशद्रोह का आरोप वापस लेने से उनके दोस्तों को भी राहत मिली है। इसमें दिनेश बंभनिया, अल्पेश कथीरिया और चिराग पटेल का नाम शामिल है।

2015 पाटीदार आंदोलन

करीब नौ साल पहले महज 22 साल के हार्दिक पटेल ने गुजरात की राजनीति में हलचल मचा दी थी। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और गुजरात में बीजेपी का पूरा दबदबा था। इसके बावजूद 25 अगस्त 2015 को अहमदाबाद के जीएमडीसी मैदान में पाटीदार आंदोलन समिति की रैली में लाखों लोग इकट्ठा हुए।

उनकी मांग थी कि पाटीदारों को ओबीसी में शामिल किया जाए और उन्हें आरक्षण दिया जाए। इस रैली का नेतृत्व हार्दिक पटेल ने किया। इस रैली के कारण हार्दिक पटेल अचानक राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आ गए। इस आंदोलन का गुजरात की राजनीति पर इतना प्रभाव पड़ा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल को इस्तीफा देना पड़ा।

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