राजनीतिक दलों को बड़ा झटका, चुनाव आयोग 345 राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द करेगा

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राजनीतिक दलों को बड़ा झटका, चुनाव आयोग 345 राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द करेगा देश भर में वर्तमान में 2800 से अधिक पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त दल हैं। इनमें से 345 दलों ने 2019 से कम से कम एक चुनाव लड़ने की शर्त पूरी नहीं की है। आयोग ने यह भी पाया है कि इन दलों के कार्यालय कहीं भी भौतिक रूप से मौजूद नहीं हैं। इसलिए, चुनाव आयोग ने इन 345 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द करने का निर्णय लिया है और यह प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। चुनाव आयोग ने इस संबंध में जानकारी दी है।
पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द करने की प्रक्रिया चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी की अध्यक्षता में शुरू की गई है। इन दलों ने 2019 के बाद से किसी भी चुनाव में भाग नहीं लिया है और जिनके कार्यालय देश में कहीं भी भौतिक रूप से स्थित नहीं हैं, ऐसे दलों का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है। चुनाव आयोग से गुरुवार को मिली जानकारी के अनुसार, ये 345 दल विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। वर्तमान में पंजीकृत 2800 से अधिक गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों में कई ऐसे दल भी हैं जो राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत रहने के लिए आवश्यक शर्तें पूरी नहीं करते हैं। आयोग ने बताया कि ऐसे दलों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। आयोग ने ऐसे दलों की पहचान के लिए देशव्यापी प्रक्रिया शुरू की है। पहले चरण में अब तक ऐसे 345 दलों की पहचान की जा चुकी है। आयोग के अनुसार, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को ऐसे दलों को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया है। यह अभियान जारी है। देश में राष्ट्रीय/राज्यीय/गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के तहत पंजीकृत होते हैं। पंजीकरण के बाद राजनीतिक दल को कर छूट समेत कई सुविधाएं मिलती हैं। आयोग के आदेश के अनुसार, भविष्य में और भी राजनीतिक दलों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की संभावना है। इससे भविष्य में राजनीतिक दलों के बीच तनाव और बढ़ने की आशंका है।

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