नांदेड़ ब्लास्ट मामले में सीबीआई को बड़ा झटका, 10 ब्राह्मण आतंकी आरोपियों को सबूतों के अभाव में अदालत ने बरी

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नांदेड़ ब्लास्ट मामला: 10 ब्राह्मण आतंकी आरोपियों को बरी

नांदेड़ ब्लास्ट मामला: 10 ब्राह्मण आतंकी आरोपियों को बरी

क्या है मामला?

नांदेड़ अदालत ने 6 अप्रैल 2006 को हुए पाटबंधारे नगर बम विस्फोट मामले में सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया है। इस घटना में दो आरोपियों की मौत हो गई थी जबकि दस पर मुकदमा चला। करीब 18 साल बाद इस मामले का फैसला आया, लेकिन पुख्ता सबूतों के अभाव में सभी आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया।

विस्फोट की घटना

6 अप्रैल 2006 को नांदेड़ शहर के पाटबंधारे नगर में नरेश राजकोंडवार के घर पर बम विस्फोट हुआ। इसमें नरेश और उनके साथी हिमांशु पांसे की मौत हो गई। घटना में चार अन्य घायल हुए। इस विस्फोट में बजरंग दल और आरएसएस से जुड़े होने के आरोप लगे थे।

जांच एजेंसियों को झटका

सीबीआई ने 2,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की, लेकिन अदालत में यह साबित नहीं कर पाई कि यह बम विस्फोट था। इसके चलते अदालत ने इसे पटाखे का विस्फोट मानते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया।

सीबीआई की विफलता

मामले की शुरुआत में नांदेड़ पुलिस और एटीएस ने जांच की, जिसे बाद में सीबीआई को सौंपा गया। लेकिन पर्याप्त सबूत पेश न कर पाने के कारण अदालत ने सभी आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया।नांदेड़ की अदालत ने इस मामले में राहुल पांडे, संजय चौधरी, रामदास मुलंगे, मारोती वाघ, योगेश रवींद्र देशपांडे, गुरुराज टुप्टेवार, मिलिंद एकटेते, मंगेश पांडे, राहुल धावड़े को यह मानते हुए बरी कर दिया कि विस्फोट पटाखा था.

निष्कर्ष

इस मामले का फैसला भारतीय न्याय प्रणाली और जांच एजेंसियों के लिए एक महत्वपूर्ण सबक है।

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